Tuesday, July 1, 2025
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Civil service rule violation : पुलिसकर्मी ने पुलिसकर्मी की बेल्ट से पिटाई: 112 की ड्यूटी पर नशे में आरक्षक, पहले चालक से गाली-गलौज फिर मुलाहिजा ने दौरान आरक्षक से मारपीट, SP ने किया निलंबित, देखें VIDEO

Civil service rule violation : पुलिसकर्मी ने पुलिसकर्मी की बेल्ट से पिटाई: 112 की ड्यूटी पर नशे में आरक्षक,

Civil service rule violation : राजनांदगांव। कानून की रखवाली करने वाले एक आरक्षक का गैरजिम्मेदाराना और आपत्तिजनक व्यवहार सामने आया है। डायल 112 में तैनात आरक्षक महेंद्र साहू ने नशे की हालत में पहले अपने ही चालक से दुर्व्यवहार किया और फिर अस्पताल में साथी आरक्षक पर बेल्ट से हमला कर दिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद एसपी मोहित गर्ग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। (Civil service rule violation)

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ड्यूटी पर नशे में पहुंचा आरक्षक

आरक्षक क्रमांक 107 महेंद्र साहू की ड्यूटी 29 जून की रात 9 बजे से 30 जून सुबह 9 बजे तक थाना लालबाग क्षेत्र में डायल 112 के वाहन में चालक प्रवीण कुमार साहू के साथ लगी थी। आरोप है कि ड्यूटी के दौरान आरक्षक शराब के नशे में था और निर्धारित वर्दी भी नहीं पहनी थी। उसने चालक को निर्धारित प्वाइंट छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चलने को कहा। चालक द्वारा इनकार किए जाने पर महेंद्र साहू ने उससे अभद्र व्यवहार किया।

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Civil service rule violation : अंजनेय यूनिवर्सिटी

अस्पताल में साथी आरक्षक पर बेल्ट से हमला

चालक की शिकायत पर रात्रि अधिकारी प्रधान आरक्षक प्रभात तिवारी ने आरोपी को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। लेकिन वहां भी महेंद्र साहू का बर्ताव सुधरने के बजाय और बिगड़ गया। उसने बेल्ट निकालकर प्रभात तिवारी पर हमला कर दिया। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

यह भी पढ़ें :- cabinet meeting : मुख्यमंत्री साय की कैबिनेट बैठक शुरू, कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले की उम्मीद, नए मंत्रियों की चर्चा तेज! क्या तय हो गया अगला मुख्य सचिव?

नियमों का उल्लंघन, विभाग की छवि धूमिल

आरक्षक महेंद्र साहू ने न केवल ड्यूटी के दौरान शराब पीकर अनुशासनहीनता की, बल्कि पुलिस रेगुलेशन के कई नियमों का भी उल्लंघन किया। निर्धारित वर्दी न पहनना, वरिष्ठ अधिकारी से बदसलूकी और सार्वजनिक स्थल पर मारपीट करना – इन सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए एसपी मोहित गर्ग ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

प्रारंभिक जांच के आदेश

एसपी ने जानकारी दी कि इस घटना को लेकर सीएसपी राजनांदगांव को प्रारंभिक जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, निलंबन के दौरान आरोपी आरक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और वह बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा।

यह घटना पुलिस विभाग की अनुशासनात्मक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। हालांकि, पुलिस प्रशासन ने तत्काल सख्त कदम उठाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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