
रायपुर। बिलासपुर के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेंद्र जायसवाल को राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। स्पा संचालक को धमकाने और अवैध वसूली से जुड़े एक स्टिंग वीडियो के वायरल होने के बाद सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए यह कार्रवाई की है।

वायरल वीडियो और शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर प्रथम दृष्टया एएसपी राजेंद्र जायसवाल पर स्पा चेकिंग की आड़ में अवैध वसूली करने, मासिक रकम नहीं देने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी देने और विभाग की छवि धूमिल करने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। सरकार ने इन कृत्यों को गंभीर कदाचरण और भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना है।

जारी आदेश में कहा गया है कि ये कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत पाए गए हैं। इसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत एएसपी राजेंद्र जायसवाल को निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर (अटल नगर) निर्धारित किया गया है। साथ ही, नियमों के अनुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
सरकार के इस फैसले को भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है।
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