Wednesday, February 11, 2026
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लारेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर युवक और उसकी मां से 60 लाख की ठगी, करोड़ों की जमीन भी हड़पी…

 

मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली शहर में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां भू-माफियाओं ने लारेंस बिश्नोई गैंग का भय दिखाकर एक 19 वर्षीय युवक और उसकी विधवा मां से 60 लाख रुपये की अवैध वसूली कर ली। इतना ही नहीं, करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन की रजिस्ट्री भी जबरन अपने नाम करवा ली गई।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ साजिशन जमीन हड़पने और पैसे की वसूली का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर दर्ज होते ही मुख्य आरोपी सूरज मक्कड़ समेत सभी चार आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 5000 रुपये के इनाम की घोषणा की है और सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखने का आश्वासन दिया है।

एसडीओपी मयंक तिवारी ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित को धमकाकर बड़ी रकम वसूल की और जमीन भी अपने नाम करवाई। मामले के उजागर होते ही शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है, वहीं पुलिस की त्वरित कार्रवाई से भू-माफियाओं में खलबली मच गई है। फिलहाल, फरार आरोपियों की तलाश तेज़ी से जारी है।

जानिए क्या है पूरा मामला

मुंगेली निवासी आयुष प्रताप सिंह उर्फ समीर ठाकुर, आयुष ठाकुर, राजू साहू, सूरज मक्कड, प्रदीप सिंह ठाकुर एवं लवजीत सिंह ने डरा-धमकाकर छलपूर्वक प्रार्थी सिद्धार्थ वैद पिता स्व. अशोक कुमार बैद उम्र 21 वर्ष निवासी गोल बजार गांधी वार्ड मुंगेली एवं आवेदक की माता की जमीन की अपने साथी के नाम जबरन रजिस्ट्री कराई। और चेक एवं बैंक ट्रांजेक्शन के माध्यम से डरा-धमकाकर कुल करीबन 60 लाख अवैध रूप से डरा-धमकाकर छलपूर्वक वसूल भी कर किया। प्रार्थी सिद्धार्थ बैद के लिखित आवेदन पर आरोपियों आयुष प्रताप सिंह उर्फ समीर ठाकुर, आयुष ठाकुर, राजू साहू, सूरज मक्कड, प्रदीप सिंह ठाकुर एवं लवजीत सिंह के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

प्रकरण में प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लिया गया है एवं संबंधित बैंकों से प्रार्थी एवं आरोपीगण का बैंक स्टेटमेंट प्राप्त किया गया है. विवेचना दौरान आयुष प्रताप सिंह उर्फ समीर ठाकुर निवासी सेंट जेवियर स्कूल के सामने मुंगेली को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आयुष ठाकुर, राजू साहू, सूरज मक्कड, प्रदीप सिंह ठाकुर एवं लवजीत सिंह के साथ घटना कारित करना स्वीकार किया. आरोपी आयुष प्रताप सिंह उर्फ समीर पर बीएनएसएस की धारा 35 (धारा 41-ए सी.आर.पी.सी.) का पालन किया गया है. आरोपी प्रदीप सिंह ठाकुर का अग्रिम जमानत न्यायालय से होने और प्रकरण के अन्य आरोपी सूरज मक्कड़ निवासी शिक्षक नगर मुंगेली, आयुष ठाकुर पिता ओमकार सिंह ठाकुर निवासी 27 खोली रायपुर रोड एसएनजी कॉलेज के सामने मुंगेली, राजू साहू निवासी कॉलीमाई वार्ड मुंगेली, लवजीत सिंह निवासी विवेकानंद वार्ड मुंगेली (नरेन्द्र मेडिकल के पीछे गली) जो घटना के बाद से फरार है, सभी की लगातार पतासाजी की जा रही है।

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