
रायपुर। छत्तीसगढ़ में एलपीजी सप्लाई को लेकर नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया है। खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले के निर्देश पर अब घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए कमर्शियल गैस कनेक्शन वाले संस्थानों के लिए तय सीमा में वितरण किया जाएगा।

सरकार ने साफ किया है कि आम लोगों को गैस की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सुचारु रखी जाएगी। वहीं कमर्शियल उपभोक्ताओं को पिछले महीनों की खपत के आधार पर अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही गैस उपलब्ध कराई जाएगी।

नई व्यवस्था के तहत आवश्यक सेवाओं को सबसे पहले गैस दी जाएगी। इसमें स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, सैन्य और अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, हॉस्टल, समाज कल्याण संस्थान, रेलवे और एयरपोर्ट कैंटीन को 100 प्रतिशत सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी।
इसके अलावा सरकारी दफ्तरों, सार्वजनिक उपक्रमों और उनके गेस्ट हाउस व कैंटीन को 50 प्रतिशत गैस मिलेगी। वहीं होटल, रेस्टोरेंट, पशु आहार और बीज उत्पादन इकाइयों को 20 प्रतिशत सप्लाई तय की गई है।
खाद्य विभाग के मुताबिक, पूरी प्रक्रिया की रोजाना निगरानी ऑयल कंपनियां करेंगी और इसकी रिपोर्ट विभाग को दी जाएगी, ताकि वितरण प्रणाली पारदर्शी और प्रभावी बनी रहे।
खाद्य सचिव कंगाले ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को बिना रुकावट गैस उपलब्ध कराना है, साथ ही जरूरी सेवाओं पर किसी तरह का असर न पड़े और सभी वर्गों तक संतुलित आपूर्ति बनी रहे।
