Monday, June 16, 2025
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पत्नी और तीन मासूम बच्चों की हत्या… कोर्ट ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा… पढ़े पूरी खबर

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पत्नी दो बेटियां और 18 माह के पुत्र की हत्या करने वाले आरोपी पति को जिला एवं सत्र न्यायालय के दशम अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में आरोपी के अपराध को गंभीर बताते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

चरित्र शंका पर अपनी पत्नी, 2 बेटी और 18 माह के पुत्र की थी हत्या

चरित्र शंका पर अपनी पत्नी, 2 बेटी और 18 माह के पुत्र की हत्या करने वाले आरोपी पति को जिला एवं सत्र न्यायालय के दशम अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता अभिजीत तिवारी के मुताबिक मस्तूरी थाना क्षेत्र के हिर्री गांव का रहने वाला उमेंद्र केंवट अपनी पत्नी पर चरित्र शंका करता था।

तार से गला घोंटकर की थी हत्या

जिसके बाद से वह अपनी पत्नी की हत्या करने के फिराक में था। एक जनवरी 24 की रात करीब तीन बजे आरोपी नें अपनी पत्नी सुक्रिता केवट को बाथरूम जाने के नाम से घर के बाहर ले गया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दिया।

मासूम को भी नहीं बख्शा था हत्यारा

वही घर के अंदर सो रहे बेटी खुशी केंवट 5 साल और लिसा केवट 3 साल को भी उसी तरह गला घोंटकर कर मार दिया। वही बगल में 18 माह का बेटा पवन को भी उसने नहीं बख्शा और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद मस्तूरी थाना में आरोपी उमेंद्र केवट के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया।

सबूतों और गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने आरोपी को सुनाई मौत की सजा

इस जघन्य हत्या का मामला कोर्ट में चल रहा था। सबूत ओर गवाहों के बयान के बाद मंगलवार को न्यायालय दशम अपर सत्र न्यायाधीश बिलासपुर अविनाश के त्रिपाठी ने सारे सबूतों और गवाहों के बयान के बाद आरोपी को मौत की सजा सुनाई।

हत्या के इस मामले मे आरोपी पति को मौत की सजा मिलने से पीड़ित परिवार और अधिवक्ताओ नें संतोष जाहिर किया। 8 महीने मे ही अच्छी विवेचना और सबूतों गावाहो के आधार पर आरोपी को मौत की सजा सुनाई गयी।

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