
रायपुर। छत्तीसगढ़ में होली के दिन शराब बिक्री को लेकर स्थिति एक बार फिर साफ हो गई है। राज्य सरकार ने होली के मौके पर शराब दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आबकारी विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

दरअसल, नई आबकारी नीति में पहले तय किए गए 7 ड्राई डे में से होली, मुहर्रम और 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस) को हटाया गया था। इसके बाद यह माना जा रहा था कि इन दिनों शराब दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन अब सरकार ने अपने फैसले में बदलाव करते हुए होली को फिर से ड्राई डे घोषित कर दिया है।

सरकार का कहना है कि यह निर्णय सामाजिक समरसता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश जारी होने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है कि होली के दिन राज्यभर में शराब की बिक्री नहीं होगी।
अब इतने ड्राई डे लागू
नई नीति के तहत वर्ष 2026-27 में पहले केवल 4 ड्राई डे तय किए गए थे—
- 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस)
- 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)
- 2 अक्टूबर (गांधी जयंती)
- 18 दिसंबर (गुरु घासीदास जयंती)
अब होली का दिन भी इस सूची में जोड़ दिया गया है, जिससे ड्राई डे की संख्या बढ़कर 5 हो गई है।
30 जनवरी को खुली दुकानों पर हुआ था विरोध
गौरतलब है कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली रहने को लेकर प्रदेशभर में विरोध देखने को मिला था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में शराब दुकानों के सामने प्रदर्शन कर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गांधी जी के आदर्शों वाले दिन शराब बिक्री की अनुमति देना जनभावनाओं के खिलाफ है और इसे तुरंत बदला जाना चाहिए। माना जा रहा है कि इसी विरोध और सामाजिक दबाव के बाद सरकार ने होली को लेकर अपना फैसला बदला है।
