Rahveer Scheme India : बिलासपुर। सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को अब इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में “नगदी उपचार स्कीम 2025” को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को चिन्हित अस्पतालों में 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। (Rahveer Scheme India)
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इस स्कीम को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 165 के अंतर्गत लागू किया गया है और यह 5 मई 2025 से प्रदेशभर में प्रभावशील हो चुकी है। योजना का उद्देश्य यह है कि सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराई जा सकें। (Rahveer Scheme India)
बिलासपुर जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक लेकर योजना की जानकारी विस्तार से साझा की। उन्होंने बताया कि अब तक 24 अस्पतालों को योजना में पंजीकृत किया गया है, जिनमें कोटा, तखतपुर, बिल्हा, रतनपुर और गनियारी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पताल भी शामिल हैं। (Rahveer Scheme India)
यदि घायल को किसी गैर-नामित अस्पताल में ले जाया जाता है, तो वहां केवल प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। इसके पश्चात मरीज को चिन्हित अस्पताल में रेफर कर पोर्टल पर उसकी जानकारी दर्ज की जाएगी।
योजना की जानकारी जनता तक पहुंचाने और अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सोशल मीडिया और स्थानीय संपर्क के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें। (Rahveer Scheme India)
राहवीर योजना के तहत मददगारों को मिलेगा ₹25,000 का इनाम
भारत सरकार की “राहवीर योजना” के तहत सड़क दुर्घटना में पीड़ित की मदद करने वाले नागरिकों को सम्मान स्वरूप 25,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि आमजन भय या झिझक के बिना घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करें और ‘गोल्डन आवर’ में जीवन रक्षक सहायता मिल सके।