Friday, August 1, 2025
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थाने में चली गोली, कांग्रेस नेता अंकित गिरफ्तार – पुलिस विभाग में मचा हड़कंप….

महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बागबाहरा थाना परिसर में अचानक गोली चलने की घटना से अफरा-तफरी मच गई। यह गोली कांग्रेस नेता अंकित बागबाहरा की पिस्टल से चली, जो वे शस्त्र लाइसेंस की मियाद खत्म होने के बाद जमा कराने के लिए थाने लेकर आए थे। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं।

जानकारी के अनुसार, कांग्रेस नेता अंकित बागबाहरा अपनी 32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल को जमा कराने थाने पहुंचे थे। इसी दौरान हथियार से अचानक जमीन पर फायर हो गया। गोली चलने की आवाज से थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों और स्टाफ में हड़कंप मच गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने बताया कि शस्त्र लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर आरोपी को पहले ही नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद वह थाने में हथियार जमा कराने पहुंचा था। वहीं, थाने में फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

प्रधान आरक्षक की शिकायत पर बागबाहरा पुलिस ने अंकित बागबाहरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 और आर्म्स एक्ट की धाराओं 25 व 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।

यह घटना एक बार फिर सवाल खड़े करती है कि हथियार जमा कराने की प्रक्रिया में सुरक्षा उपाय कितने प्रभावी हैं। पुलिस विभाग अब मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा घटित न हों।

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महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बागबाहरा थाना परिसर में अचानक गोली चलने की घटना से अफरा-तफरी मच गई। यह गोली कांग्रेस नेता अंकित बागबाहरा की पिस्टल से चली, जो वे शस्त्र लाइसेंस की मियाद खत्म होने के बाद जमा कराने के लिए थाने लेकर आए थे। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, कांग्रेस नेता अंकित बागबाहरा अपनी 32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल को जमा कराने थाने पहुंचे थे। इसी दौरान हथियार से अचानक जमीन पर फायर हो गया। गोली चलने की आवाज से थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों और स्टाफ में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने बताया कि शस्त्र लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर आरोपी को पहले ही नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद वह थाने में हथियार जमा कराने पहुंचा था। वहीं, थाने में फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रधान आरक्षक की शिकायत पर बागबाहरा पुलिस ने अंकित बागबाहरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 और आर्म्स एक्ट की धाराओं 25 व 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। यह घटना एक बार फिर सवाल खड़े करती है कि हथियार जमा कराने की प्रक्रिया में सुरक्षा उपाय कितने प्रभावी हैं। पुलिस विभाग अब मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा घटित न हों।