Thursday, February 12, 2026
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बलौदा थाना के तत्कालिक थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी की सटीक विवेचना से हत्या के आरोपी को मिला चार बार उम्र कैद की सजा

चार हत्या के दोषी को चार बार उम्रकैद, पुलिस की बेहतरीन विवेचना से न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला/

जांजगीर-चांपा। बलौदा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाले चारहरे हत्याकांड में माननीय सत्र न्यायालय जांजगीर ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी देशराज कश्यप को चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस की सटीक विवेचना के चलते दोषी को कड़ी सजा मिली।

क्या था मामला?

31 जुलाई 2023 को ग्राम देवरी निवासी देशराज कश्यप ने अपनी पत्नी मोंगराबाई (40) और तीन मासूम बेटियों—पूजा (16), भाग्यलक्ष्मी (10) और याचना (6) की रात में सोते समय निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी ने घर को बाहर से बंद कर दिया और फरार हो गया।

दो दिन तक घर बंद रहने और परिवार के किसी भी सदस्य के न दिखने पर पड़ोसियों को शक हुआ। ग्रामीणों और सरपंच ने तुरंत पंतोरा चौकी और बलौदा थाना को सूचना दी। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

गिरफ्तारी और कारण  

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को ग्राम पंतोरा बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते उसने चारों की हत्या कर दी।

पुलिस की सटीक विवेचना और कोर्ट का फैसला

निरीक्षक गोपाल सतपथी ने सभी एंगल से बारीकी से जांच की और ठोस सबूत जुटाए। लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्तिसिंह राजपूत ने आरोपी को धारा 302 भादवि के तहत चार बार उम्रकैद और 1,000-1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

पुलिस अधीक्षक की सराहना

इस बेहतरीन विवेचना के लिए पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने निरीक्षक गोपाल सतपथी की प्रशंसा की और इसे न्याय की जीत बताया।

यह फैसला कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों में डर पैदा करने की दिशा में एक मिसाल साबित होगा।

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