
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देर रात तक संचालित हो रहे बार और क्लबों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर रात 12 बजे के बाद भी खुले पाए गए 7 बारों के लाइसेंस को 3 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है, उनमें जूक पब, मोका, फ्लोरेंस, हाइपर क्लब, रॉयल रिट्रीट, सेमरॉक और द सिमर्स बार शामिल हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि पुनः नियमों का उल्लंघन हुआ तो लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।

इधर पुलिस विभाग ने भी देर रात नियमों की अनदेखी कर संचालन करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई तेज कर दी है। वीआईपी रोड और आसपास के क्षेत्रों में आधी रात के बाद की गई जांच के दौरान 11 होटल, बार और कैफे संचालकों व मैनेजरों को गिरफ्तार किया गया।

एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर मंदिरहसौद, विधानसभा, माना और अभनपुर क्षेत्रों के 50 से ज्यादा होटल, ढाबा और फार्म हाउस संचालकों को भी नोटिस जारी कर अवैध नशा परोसने, गुमाश्ता एक्ट उल्लंघन और नो-पार्किंग एरिया में वाहन खड़ा करवाने जैसी गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी गई है।

गौरतलब है कि गुमाश्ता एक्ट के उल्लंघन के मामलों में पुलिस पहले भी डेढ़ दर्जन से अधिक कारोबारी संस्थानों का लाइसेंस निरस्त कराने नगर निगम और जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेज चुकी है। कई जगहों पर अवैध नशे की आपूर्ति की आशंका भी जताई गई है।

कुल मिलाकर प्रशासन और पुलिस दोनों मिलकर अब यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि शहर में देर रात अनियंत्रित गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम लगाई जाए।
