
कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। यहां एक पति ने अपनी प्रेमिका और परिवार के लोगों के साथ मिलकर अपनी पत्नी और तीन वर्षीय मासूम बेटे की निर्ममता से हत्या कर दी। पुलिस ने इस जघन्य दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पति समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

घूमाने के बहाने मौत की यात्रा
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी रोहित सेठिया ने अपनी पत्नी भागवती सेठिया (26) और बेटे वात्सल्य उर्फ बिट्टू को विशाखापट्टनम घुमाने का झांसा दिया। 22 नवंबर को वह उन्हें कार में बैठाकर घर से निकला, लेकिन यह सफर कभी मंज़िल तक नहीं पहुंचा। ओडिशा के जयपुर के पास एक सुनसान इलाके में रोहित ने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्नी का गला घोंट दिया और शव के पैरों में पत्थर बांधकर कोटपाड़ नदी में फेंक दिया।

मासूम की भी ले ली जान
पत्नी की हत्या के बाद भी आरोपियों का दिल नहीं पसीजा। तीन साल के मासूम बेटे को ओडिशा के सिंगसाड़ी जंगल ले जाया गया, जहां तालाब के पास उसका भी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। बच्चे के शव को पत्थर से बांधकर तालाब में डुबो दिया गया।

अवैध संबंध बना हत्या की वजह
जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि रोहित का बसंती प्रधान नाम की युवती से प्रेम संबंध था। पत्नी के साथ चल रहे पारिवारिक विवाद और अदालत द्वारा भरण-पोषण के रूप में 5 हजार रुपये प्रतिमाह देने के आदेश से वह नाराज था। प्रेम प्रसंग, आर्थिक दबाव और पारिवारिक कलह के चलते उसने पत्नी और बेटे को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

ऐसे टूटा राज
6 दिसंबर को मृतका के भाई आमदेव महावीर ने फरसगांव थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के निर्देश पर साइबर सेल और फरसगांव पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की। संदेह गहराने पर रोहित से कड़ी पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ओडिशा पुलिस की मदद से महिला का शव इंद्रावती नदी से बरामद कर लिया गया है, जबकि मासूम बच्चे के शव की तलाश जारी है।
ये आरोपी हुए गिरफ्तार
पुलिस ने हत्या और साजिश में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है—
- रोहित सेठिया (पति, मुख्य आरोपी)
- नरेश पांडे (ममेरा भाई)
- मिथिलेश मरकाम (दोस्त)
- बसंती प्रधान (प्रेमिका)
- रमेशचंद्र सेठिया (ससुर)
- उर्मिला सेठिया (सास)
- प्रभुलाल पांडे (मामा ससुर)
कानूनी कार्रवाई
फरसगांव थाने में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2), 140(1), 103(1) और 238 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे खुलासे में थाना प्रभारी विकास राय और साइबर सेल की टीम की अहम भूमिका रही।
