Friday, August 1, 2025
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चुनाव के मद्दे नजर लाइसेंसी शस्त्र थानों में जमा कराने के आदेश, बिलासपुर पुलिस की अपील – न करें कोई लापरवाही 

बिलासपुर। बिलासपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। कानून-व्यवस्था को बनाए रखने और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने जिले के सभी लाइसेंसधारी शस्त्रधारकों को 25 फरवरी 2025 तक अपने हथियार, कारतूस, मैग्जीन और अन्य सामग्रियां संबंधित थानों में जमा कराने का निर्देश दिया है। जारी आदेश के अनुसार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों, भारतीय राष्ट्रीय रायफल संघ के सदस्यों, निशानेबाजों, और जिले के औद्योगिक व शैक्षणिक संस्थानों के सुरक्षा गार्डों को इस आदेश से छूट दी गई है। इसके अलावा, जिन लाइसेंसधारियों से चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान की संभावना नहीं है, उन्हें भी छूट प्रदान की गई है। यह आदेश 25 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद 4 मार्च 2025 तक थाने के प्रभारियों द्वारा शस्त्र वापस कर दिए जाएंगे।

सीपत थाना प्रभारी गोपाल सतपथी ने बताया कि आदेश के तहत लाइसेंसधारक अपने हथियार जमा करा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे थाना क्षेत्र में भी लाइसेंसी हथियार जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ की जा रही है। सभी लाइसेंसधारकों को नोटिस भेजा गया है और अंतिम तारीख से पहले हर लाइसेंसधारक से हथियार जमा कराने की उम्मीद है। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि हमने लोगों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि समय सीमा का पालन करें और सभी दस्तावेज़ लेकर आएं। जिन लोगों ने अभी तक हथियार जमा नहीं किए हैं, उन्हें जल्द जमा कर दें। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि आदेश का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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बिलासपुर। बिलासपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। कानून-व्यवस्था को बनाए रखने और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने जिले के सभी लाइसेंसधारी शस्त्रधारकों को 25 फरवरी 2025 तक अपने हथियार, कारतूस, मैग्जीन और अन्य सामग्रियां संबंधित थानों में जमा कराने का निर्देश दिया है। जारी आदेश के अनुसार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों, भारतीय राष्ट्रीय रायफल संघ के सदस्यों, निशानेबाजों, और जिले के औद्योगिक व शैक्षणिक संस्थानों के सुरक्षा गार्डों को इस आदेश से छूट दी गई है। इसके अलावा, जिन लाइसेंसधारियों से चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान की संभावना नहीं है, उन्हें भी छूट प्रदान की गई है। यह आदेश 25 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद 4 मार्च 2025 तक थाने के प्रभारियों द्वारा शस्त्र वापस कर दिए जाएंगे। सीपत थाना प्रभारी गोपाल सतपथी ने बताया कि आदेश के तहत लाइसेंसधारक अपने हथियार जमा करा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे थाना क्षेत्र में भी लाइसेंसी हथियार जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ की जा रही है। सभी लाइसेंसधारकों को नोटिस भेजा गया है और अंतिम तारीख से पहले हर लाइसेंसधारक से हथियार जमा कराने की उम्मीद है। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि हमने लोगों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि समय सीमा का पालन करें और सभी दस्तावेज़ लेकर आएं। जिन लोगों ने अभी तक हथियार जमा नहीं किए हैं, उन्हें जल्द जमा कर दें। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि आदेश का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।