Thursday, February 12, 2026
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धोखाधड़ी का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश में हुआ घायल… धक्का मार कर छत से कूदा… पैर टूटा, सर पर आई चोट…

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक धोखाधड़ी का दिलचस्प मामला सामने आया है। जहां पुलिस धोखाधड़ी आरोपी के पूर्व घर में जांच करने गई। उसी वक्त आरोपी ने पुलिस को धक्का मारकर भागने की कोशिश करते हुए छत से कूद गया। जिससे उसके पैर और शरीर में चोट आई है। जिसे उपचार के लिए सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला सिविल लाईन थाना का है।

72 डिसमिल जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाकर कर रहा था बिक्री

मिली जानकारी अनुसार, आवेदक सुमित गुप्ता सीताराम गुप्ता ने सकरी थाना में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसमें आवेदक की भूमि को कमल प्रसाद पटेल पिता स्वर्गीय गंगूराम पटेल ने कैलाश गुप्ता के साथ मिलकर कैलाश गुप्ता को फर्जी आधार कार्ड एवं अन्य फर्जी दस्तावेज के आधार पर सुमित गुप्ता बनाकर वास्तविक सुमित गुप्ता निवासी हटरी बाजार बिल्हा की 72 डिसमिल जमीन का फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाकर जमीन बिक्री करने के लिए कई लोगों को ज़मीन दिखाकर उनको बेचने की कोशिश की गयी है। ऐसी बात सामने आने पर कमल प्रसाद पटेल को उक्त शिकायत में जांच हेतु बुलाया गया था।

गुमराह करने के लिए पूर्व में ले गया था आरोपी

कमल प्रसाद पटेल पुलिस को गुमराह करते हुए फर्जी दस्तावेज बरामद कराने बन्नाक चौक सिरगिट्टी के पास एक मकान में ले गया। जहाँ 2 महीने पूर्व निवास करता था। मकान के प्रथम तल में पहुंचते ही पुलिस वालों को अचानक ज़ोर से धक्का देकर छत में जाकर कूद कर भागने की कोशिश किया। जिससे उसके सिर और पैर में चोटें आई, पुलिस के द्वारा उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज जारी है। मामले में अस्पताल में कमल प्रसाद पटेल का कार्यपालिक दंडाधिकारी के द्वारा कथन कराया गया है। जिसमें उसने पुलिस को धक्का देकर छत के ऊपर से कूदने पर चोट आना बताया है।

आरोपी के खिलाफ कई मामले है दर्ज

आरोपी कमल प्रसाद पटेल के विरुद्ध थाना जरहागांव जिला मुंगेली में एक अन्य जमीन संबंधी फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने का गंभीर मामला दर्ज है।जिसमे फरार चल रहा था। दूसरे आरोपी कैलाश गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया है जिसमें उसने कमल पटेल के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने की बात स्वीकार की है। उक्त प्रकरण में थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 452/24 धारा 420,467,468,511,120(ब)पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है।

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