बिलासपुर। जैजैपुर में एक नाबालिक लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी को विशेष न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी ने की और आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य जुटाए गए।
ये है मामला
दिनांक 28 फरवरी 2022 को नाबालिक लड़की का अपहरण हुआ था, जिसे बाद में 3 मार्च 2022 को मृत अवस्था में डबरी तालाब में फेंका गया था। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि लड़की ने कथित तौर पर आत्महत्या करने का सुसाइड नोट लिखा था, जिसे आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए उसके शव में डाल दिया।
इस तरह हुई आरोपी की गिरफ्तारी
पूछताछ के दौरान आरोपी जवाहर चंद्रा ने खुद से हत्या की बात स्वीकार की। आरोपी ने बताया कि लड़की से प्रेम संबंध थे और विरोध करने पर उसे मार डाला। आरोपी को 5 मार्च 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।
पुलिस ने सुझबूझ से सुलझाया मामला
मामले की तफ्तीश में तीन डॉक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिससे हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस की सख्त कार्यवाही और पूछताछ ने आरोपी के अपराध को उजागर किया।
सजा और सराहना
सक्ती न्यायालय के विशेष न्यायाधीश श्री बी आर साहु ने आरोपी को हत्या और अन्य अपराधों के लिए दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने निरीक्षक गोपाल सतपथी की कार्यवाही की सराहना की है।
लोक अभियोजक की भूमिका
मामले में लोक अभियोजक श्री राकेश महंत ने पैरवी की, जिससे आरोपी को सजा दिलवाने में मदद मिली।