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मंगला में ‘बाबाजी रेजिडेंसी’ पर बड़ा सवाल! करीब 20 मकानों की कॉलोनी, बिना अनुमति निर्माण का आरोप; रेरा तक पहुंची शिकायत..!!

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में कथित अवैध कॉलोनी और बिना अनुमति निर्माण का मामला सामने आया है। मंगला क्षेत्र में ‘बाबाजी रेजिडेंसी’ के नाम से कॉलोनी विकसित किए जाने को लेकर विभिन्न विभागों में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जरूरी विभागीय अनुमतियों और नियमों का पालन किए बिना भूमि पर कॉलोनी विकसित कर मकानों का निर्माण किया गया है। मामले में जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की गई है।

करीब 20 मकान बनाने का दावा

शिकायत में अजीज एच. अली और आसिफ हमीद से संबंधित बताई गई भूमि का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, मंगला क्षेत्र में खसरा नंबर 15006 सहित अन्य भूमि पर करीब 20 मकानों की कॉलोनी विकसित की गई है। आरोप है कि कॉलोनी के विकास और निर्माण से पहले संबंधित विभागों से जरूरी अनुमति नहीं ली गई।

किन विभागों तक पहुंची शिकायत?

मामले को लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, नगर निगम आयुक्त कार्यालय और रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) में शिकायत किए जाने की बात कही गई है। शिकायतकर्ता ने संबंधित भूमि के दस्तावेजों, स्वीकृत लेआउट और निर्माण अनुमतियों की जांच कराने की मांग की है।

दस्तावेजों की जांच से स्पष्ट होगी स्थिति

शिकायत में लगाए गए आरोपों की फिलहाल स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में यह जांच का विषय है कि संबंधित भूमि पर कॉलोनी विकास और मकानों के निर्माण के लिए जरूरी अनुमतियां ली गई थीं या नहीं। विभागीय जांच में भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, स्वीकृत नक्शा, लेआउट और अन्य जरूरी अभिलेखों की पड़ताल महत्वपूर्ण होगी। यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल मामले में विभागीय जांच और प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

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