Tuesday, June 17, 2025
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पटवारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित…पूर्व जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की सिफारिश भी…

बिलासपुर। राजस्व मंत्री के निर्देश पर पटवारी कौशल यादव के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए कलेक्टर अवनीश शरण ने अपर कलेक्टर आरए कुरुवंशी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की है। समिति 10 बिंदुओं पर आधारित शिकायतों की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी। सभी शिकायतें ग्राम बिजौर और मोपका में यादव की पदस्थापना के दौरान की हैं। वहीं पूर्व में अलग से की गई शिकायतों की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर जांजगीर चांपा को पत्र भेजा गया है। यादव की पदस्थापना फिलहाल जांजगीर जिले में है।

गौरतलब है कि तत्कालीन हल्का पटवारी कौशल यादव द्वारा मौजा बिजौर के पदस्थापना के दौरान मौजा बिजौर स्थित खसरा नं. 396, 398 जो कि निस्तार पत्रक / वाजिब उल अर्ज में शासकीय / कोटवारी भूमि के रूप में दर्ज है,के क्रय विक्रय तथा नामांतरण प्रतिवेदन में गंभीर अनियमितताएँ की गई है। तथा तहसील बिलासपुर स्थित मौजा मोपका में पदस्थ रहने के दौरान मोपका स्थित खसरा नं. 992/9 जो की शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि है, के क्रय विक्रय तथा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-ख) का उल्लंघन कर नामांतरण कराये जाने की प्रक्रिया में तत्कालीन हल्का पटवारी कौशल यादव द्वारा गंभीर अनियमितताएँ की गई है।

चूंकि हल्का पटवारी कौशल यादव जांजगीर जिले में पदस्थ है। अतः उनके द्वारा उक्तानुसार की गई अनियमितताओं के संबंध में जॉच प्रतिवदेन के तथ्यों के आधार पर उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई किये जाने का कष्ट करें।

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बिलासपुर। राजस्व मंत्री के निर्देश पर पटवारी कौशल यादव के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए कलेक्टर अवनीश शरण ने अपर कलेक्टर आरए कुरुवंशी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की है। समिति 10 बिंदुओं पर आधारित शिकायतों की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी। सभी शिकायतें ग्राम बिजौर और मोपका में यादव की पदस्थापना के दौरान की हैं। वहीं पूर्व में अलग से की गई शिकायतों की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर जांजगीर चांपा को पत्र भेजा गया है। यादव की पदस्थापना फिलहाल जांजगीर जिले में है। गौरतलब है कि तत्कालीन हल्का पटवारी कौशल यादव द्वारा मौजा बिजौर के पदस्थापना के दौरान मौजा बिजौर स्थित खसरा नं. 396, 398 जो कि निस्तार पत्रक / वाजिब उल अर्ज में शासकीय / कोटवारी भूमि के रूप में दर्ज है,के क्रय विक्रय तथा नामांतरण प्रतिवेदन में गंभीर अनियमितताएँ की गई है। तथा तहसील बिलासपुर स्थित मौजा मोपका में पदस्थ रहने के दौरान मोपका स्थित खसरा नं. 992/9 जो की शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि है, के क्रय विक्रय तथा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-ख) का उल्लंघन कर नामांतरण कराये जाने की प्रक्रिया में तत्कालीन हल्का पटवारी कौशल यादव द्वारा गंभीर अनियमितताएँ की गई है। चूंकि हल्का पटवारी कौशल यादव जांजगीर जिले में पदस्थ है। अतः उनके द्वारा उक्तानुसार की गई अनियमितताओं के संबंध में जॉच प्रतिवदेन के तथ्यों के आधार पर उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई किये जाने का कष्ट करें।