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बिलासपुर में मिला बांग्लादेशी घुसपैठिया! 19 साल तक छिपकर रहा, आधार से पासपोर्ट तक बनवाया… STF ने दबोचा, अब होगा एक्शन…

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में STF ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है, जो पुलिस के मुताबिक मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है और करीब 19 साल से भारत में रह रहा था। आरोपी की पहचान 42 वर्षीय अतीक हुसैन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वह वर्ष 2005 में बांग्लादेश से भारत आया और 2007 से बिलासपुर में रह रहा था।

पुलिस के मुताबिक अतीक कुछ समय पहले सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच के दौरान पुलिस की नजर में आया था। उसे रायपुर के होल्डिंग सेंटर भेजे जाने की प्रक्रिया के दौरान वह वहां से फरार हो गया था। इसके बाद STF उसकी तलाश में जुटी थी।

सरकंडा में छिपकर रह रहा था

STF को सूचना मिली कि अतीक सरकंडा क्षेत्र में छिपकर रह रहा है। इसके बाद टीम ने उसके संभावित ठिकानों की निगरानी शुरू की। 24 सितंबर की सुबह करीब 5 बजे सूर्या विहार कॉलोनी स्थित किराये के मकान पर दबिश दी गई और उसे पकड़ लिया गया।

पूछताछ में अतीक ने पुलिस को बताया कि वह वर्ष 2005 में बांग्लादेश से भारत आया था। 2005 से 2007 तक तमिलनाडु में रहने के बाद वह बिलासपुर पहुंचा था। पुलिस के अनुसार वह पिछले करीब 19 वर्षों से NTPC सीपत में एक निजी कंपनी के माध्यम से लिफ्ट मेंटेनेंस का काम कर रहा था।

आधार से पासपोर्ट तक, कई दस्तावेज मिले

पुलिस के अनुसार उसके किराये के मकान से इंडियन पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और 9वीं कक्षा की अंकसूची समेत कई दस्तावेज मिले।

पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान अतीक ने इन दस्तावेजों को गलत तरीके से बनवाने की बात स्वीकार की है। अब पुलिस दस्तावेजों की सत्यता और इन्हें तैयार कराने में किसी अन्य व्यक्ति या गिरोह की भूमिका की भी जांच कर रही है।

बांग्लादेश भेजने की तैयारी

बिलासपुर पुलिस के मुताबिक अतीक के खिलाफ बांग्लादेश डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तब तक उसे रायपुर के होल्डिंग सेंटर भेजा जा रहा है। संबंधित बांग्लादेशी दूतावास को भी इसकी सूचना देने की प्रक्रिया की जा रही है।

पुलिस ने जारी किया टोल-फ्री नंबर

बिलासपुर पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों और अवैध रूप से निवास करने वालों की जानकारी देने के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-233-1905 जारी किया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी व्यक्ति की पहचान, निवास या दस्तावेजों को लेकर संदेह होने पर इसकी जानकारी पुलिस को दें।

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