बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कब्रिस्तान की जमीन की खरीदी-बिक्री की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने पूर्व विधायक मोहित राम केरकेट्टा और उनके बेटे समेत 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
न्यायालय में लगाया परिवाद तब दर्ज हुई एफआईआर
थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि, विद्यानगर में रहने वाले आलोक विल्सन ने धोखाधड़ी की शिकायत की है। शिकायत में वे चर्च आफ ख्राइस्ट मिशन इन इंडिया कुदुदंड के सदस्य हैं। संस्था के माध्यम से तीन राज्यों में धार्मिक, शैक्षणिक और ट्रेनिंग स्कूलों का संचालन किया जाता है। संस्था के पदाधिकारियों का हर तीन साल में चुनाव होता है, चुने हुए सदस्यों की जानकारी पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को दी जाती है। वर्ष 2009-10 के बाद से संस्था में चुनाव नहीं हुए हैं। संस्था के कथित पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा और उनके बेटे के पास एक एकड़ जमीन को 99 लाख 22 हजार 500 रुपये में बेच दी। इसमें गवाह संस्था का वाहन चालक अरुण टोप्पो को बनाया गया है। बेची गई जमीन संस्था के रिकार्ड में ईसाई कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है।
99 लाख रुपए में खरीदी थी 5 करोड़ की जमीन
इसके अलावा पूर्व में चले न्यायिक मामले में भी जमीन को कब्रिस्तान बताया गया है, थाना प्रभारी ने बताया कि, जमीन की कीमत चार से पांच करोड़ रुपये है। इसी मूल्य में सौदा करने के बाद आपसी सौदा मूल्य 99 लाख रुपये बताया गया है, संस्था के सदस्यों को कब्रिस्तान की जमीन बेचने का अधिकार नहीं है, वहीं, क्रेता को भी कब्रिस्तान की जमीन को खरीदने का अधिकार है। संस्था के पदाधिकारियों ने आपसी सांठगांठ कर जमीन को बेच दिया है, पुलिस से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इस पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने बैरन उर्फ बिरन साय कुजुर चर्च आफ ख्राईस्ट मिशन कम्पाउण्ड कुदुदण्ड, बिरिम साय टोप्पो, दीपक फिलीमोन, महावीर कुजूर, हेमिल्टन थमस, जेडब्लू दास, पुष्पा मिंज, अरूण टोप्पो, पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा व उनके बेटे शंकर केरकेट्टा के खिलाफ़ जुर्म दर्ज कर लिया है।